राजस्थान में अभिभावकों की स्वीकृति के बाद 1 सितम्बर से शिक्षण में भाग लेने की अनुमति, एसओपी जारी




बीकानेर (CK NEWS/CHHOTIKASHI) राजस्थान में राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरांत स्वैच्छिक रुप से 1 सितम्बर से कक्षा शिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है। इन निर्देशों के अनुरुप राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कक्षा शिक्षण हेतू अनुमत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर-एसओपी) जारी की गयी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी द्वारा जारी आदेशानुसार एसओपी क्रियान्वयन के लिए प्रबोधन एवं मार्गदर्शन बैठकें (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आयोजित की जाएंगी। स्वामी के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 आगमन समय प्रात: साढ़े सात बजे तथा प्रस्थान दोपहर साढ़े बारह बजे तथा कक्षा 10 व 12 का आगमन समय प्रात: 8 तथा प्रस्थान दोपहर 1 बजे रखा जाएगा। विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 का आगमन समय दोपहर साढ़े बारह तथा प्रस्थान सांय साढ़े पांच बजे तथा कक्षा 10 व 12 का आगमन समय दोपहर एक बजे तथा प्रस्थान सांय 6 बजे रखा जाएगा। जिससे प्रवेश एवं निकास के समय भीड़ एक स्थान पर एकत्रित ना होने पाए। संस्था प्रधान द्वारा प्रवेश एवं निकास द्वार पर शिक्षक की ड्यूटी लगायी जाएगी और शनिवार को भी कक्षा शिक्षण का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जारी आदेशानुसुार एक सितम्बर से समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 का नियमित कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय मेें उपस्थिति हेतू अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।