लावारिश, निराश्रित व्यक्तियों के शव का दाह संस्कार करने वाली संस्था को 5 हजार रुपए का किया जाएगा भुगतान




बीकानेर, 17 जून (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लावारिस व निराश्रित व्यक्तियों की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए अन्त्येष्टि अनुदान योजना चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत राज्य के क्षेत्राधिकार में किसी भी उम्र, जाति, वर्ग के लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की साधारण अथवा दुर्घटना में मृत्यु होने पर शव का दाह संस्कार करने वाली संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसके तहत संस्था को दाह संस्कार के लिए आवश्यक सामान व व्यवस्था करने हेतु 5000 रूपये की राशि का भुगतान किया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस विभाग, कोषाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। समिति द्वारा जिले में योजना के संचालन हेतु संस्थाओं के पैनल का गठन किया जायेगा। पंवार ने बताया कि योजना के संचालन हेतु पंजीकृत तथा सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये किए गए है। नियमों की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु इच्छुक संस्थाये उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकती है। प्रस्ताव देने की अंतिम तिथि 21 जून है।