विधिक सेवा दिवस पर दी विधिक जानकारी


 


Bikaner : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 दिनांक 09.11.1995 को पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू होने के कारण प्रतिवर्ष 09 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसी क्रम में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, मदनलाल भाटी, (जिला एवम् सेशन न्यायाधीश) व सचिव पवन कुमार अग्रवाल (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के अवसर पर तिलक नगर, कच्ची बस्ती, बीकानेर में श्रमिकों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवाएं योजना, आदिवासियों के अधिकारों हेतु विधिक सेवाएं योजना व नशा पीडि़तों को विधिक सेवाएं योजना के अंतर्गत विधिक जानकारी प्रदान की गयी। विधिक सेवा सप्ताह में नालसा व रालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं, नि:शुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता, राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम तथा व्यक्ति के मूलभूत अधिकार व संवैधानिक अधिकार की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत उपस्थितगण को जागरूक होने व इस कुरीति को दूर करने हेत उपाय बताये गये।