करौली 27 मई। जिला कलक्टर डॉ मोहनलाल यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मध्येनजर 7 मई के द्वारा निजी भवनांे को लोकहित में अधिग्रहित किया गया था।बुधवार 27 मई से उक्त भवनों को मध्याहन पश्चात अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित भवन मालिक, प्रबंधक, संचालकों को भी सूचित किया जाता है कि चिकित्सीय आपदा कोविड-19 महामारी के दौरान क्वारंटीन व चिकित्सीय व्यवस्थार्थ आवश्यकता होने पर 24 घंटे(एक दिन पूर्व) मौखिक व इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सूचना पर उक्त भवनों को पुनः अधिग्रहित किया जा सकेगा।
लोकहित में अधिग्रहित किये गये भवन अधिग्रहण से मुक्त