बीकानेर, 13 जनवरी (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अब बीकानेर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। इसके लिए ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमें (जेईटी) अपने-अपने क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगी और मास्क नहीं लगाने वालों एवं अनावश्यक भीड़-भाड़ करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे। इसी प्रकार रात 8 बजे के बाद दुकानें खुली पाई जाने पर इन्हें सीज कर दिया जाएगा। कलक्टर व मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सख्ती जरूरी है, जिससे कि इस चैन को तोड़ा जा सके। प्रत्येक जेईटी अपने-अपने क्षेत्र के सघन दौरे करें तथा किसी भी स्तर पर गाइडलाइन की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि रात आठ बजे सभी दुकानें बंद हो जाएं तथा ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सीज की कार्यवाही हो। वहीं वीकेंड कफ्र्यू के प्रति भी सख्ती अपनाई जाए। तय से ज्यादा संख्या में व्यक्ति होने पर नियमानुसार कार्यवाही हो। बीट कांसटेबल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक्टिव करें। जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक नहीं लगाई है, उन्हें वैक्सीनेट करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., एडीएम प्रशासन बलदेव राम धोजक, एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ परमिंदर सिरोही, सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष मुटनेजा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
अंतर्जिला चेक पोस्ट स्थापित
बीकानेर जिले में विभिन्न स्थानों पर अंतर्जिला चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं। श्रीडूंगरगढ़ में जयपुर रोड कीतासर, लूणकरणसर में एनएच 62 अर्जुनसर, नोखा में एनएच 62 चरकड़ा चौकी, छत्तरगढ़ में खारवाली, 465 आरडी और खरबारा, खाजूवाला में कुंडल फांटा, कोलायत में नोखड़ा बोर्डर एनएच 11 तथा बज्जू में बीकमपुर फांटा में चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इन चेक पोस्टों पर गृह विभाग के निर्देशानुसार राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी.पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अथवा डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच करनी होगी। यदि कोई यह सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर आरटी-पीसीआर जांच करवाना अनिवार्य होगा तथा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को सात दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारेंटीन किया जाएगा। इन चेक पोस्टों पर चिकित्सा कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई जाएगी तथा स्क्रीनिंग एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की जाएगी।