गठित 35 टीमों ने बांटे पेम्फलेट बांटे : बंद रेलवे फाटक को अवैध रुप से पार करने पर होती है पांच साल की जेल, समझाईश की रेलवे ने






बीकानेर, 10 जून (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में सरक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय संजय कुमार श्रीवास्ताव द्वारा की गई रेडियो वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से प्रसारित की गई। वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सुनील जोशी ने बताया कि इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा गठित 35 टीमों ने मंडल के सभी समपार फाटकों पर जाकर आम लोगों को पेम्फलेट बांटें और उन्हें  रेलवे संरक्षा के नियमों के बारे में समझाया। जोशी व उनके सभी संरक्षा सलाहकारों ने भी बीकानेर व नजदीकी स्टेशनों के समपार फाटकों पर जाकर आम लोगों का समपार फाटकों पर सावधानी रखने हेतु जागरूक रहने का आह्वान किया। लोगों को समझाया गया कि 'बंद रेलवे फाटक पर उनका थोड़ा इंतजार, उनके परिवार को जिंदगी भर के इंतजार से बचा सकता है।' इस अवसर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा लोगों को बताया गया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 160 के तहत यदि किसी रेलवे फाटक को जो सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, उसे कोई अवैध रुप से पार करता है अथवा किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो वह पांच वर्ष की जेल (कारावास) के दंड का भागीदार होगा।