करौली, 27 मई। जिला कलक्टर डॉ मोहनलाल यादव ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये सरकार व प्रशासन प्रयासरत है। इस संबंध लॉक डाउन, धारा 144 एवं अन्य नियम जारी किये जा चुके है। इस संबंध मंे नियमों का उल्लघन करने पर जुर्माना राशि तय की गई है। उन्होने बताया कि किसी व्यक्ति के मास्क का उपयोग नही करने पर 200 रू, दुकानदारा द्वारा मास्क नही पहनने वाले ग्राहक को सामान विक्रय करने पर 500 रू, सोशियल दूरी न्यूनतम 6 फीट का पालन नही करने पर 100 रू का जुर्माना लगाया जायेगा। इस संबंध मंे अधिकारियों व कार्मिकों को प्राधिकृत किया गया है।
क्वारंटीन की शर्ताे का उल्लघंन करने पर 1000 रू का जुर्मानाः-
जिला कलक्टर डॉ मोहनलाल यादव ने बताया कि कोरोन वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये लॉक डाउन जारी है ऐसे में प्रवासियांे का जिले मंे आगमन जारी है। वायरस को फैलने से रोकने के लिये प्रवासियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई भी क्वारंटीन किया गया व्यक्ति क्वारंटीन की शर्ताे का उल्लघनं करता है तो 1000 रू का जुर्माना लगाया जायेेगा।