कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जारी किये गये नियमों का पालन नही करने वालों पर लगाया जुर्माना

 

करौली, 15 मई। कोरोनावायरस कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला कलेक्टर डॉ मोहनलाल यादव के निर्देशानुसार शुक्रवार को तहसलीदार करौली पृथ्वीराज मीना ने शहर के विभिन्न स्थानों पर मास्क नहीं पहनने एवं सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, दुकानदारों एवं ठेला आदि पर जुर्माना लगाया। करौली शहर के कलेक्ट्रेट सर्किल, पुराने ट्रक यूनियन, गुलाब बाग, तिराहा स्टेडियम के पास हिंडौन गेट, वजीरपुर गेट, हिंडौन दरवाजा आदि स्थानों पर तहसीलदार करौली के द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों एवं सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों से राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अंतर्गत 500 एवं 200 के निर्धारित जुर्माना राशि के अनुसार कुल राशि 8500 रू की राशि वसूल की गई। उपस्थित सभी लोगों व ग्राहकों को, ठेला चालकों को अन्य दुकानदारों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंस का सर्ख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए इस दौरान घनश्याम जी शर्मा, पुष्पेंद्र जी धाकड़, रविंद्र बेरवा, अशोक शर्मा आदि उपस्थित थे