पेंशनर्स को दवा क्रय करने के नियमों में शिथिलता


बीकानेर, 7 अप्रेल। वित्त विभाग के आदेशानुसार 30 मार्च 2020 द्वारा 25 मार्च से 14 अप्रेल तक लाॅक डाऊन सम्बन्धी निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2014 में आंशिक शिथिलन प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त रक्तचाप, हृदयरोग, डायबिटीज, किडनी, फेल्योर, रीनल डिजीज, कैंसर से पीड़ित राज्य सरकार के आऊटडोर रोगी पेंशनर्स द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की उपचार पर्ची के आधार पर काॅन्फेड एवं उपभोक्ता संघ या दवा वितरण केन्द्र से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.सी.) प्राप्त किये बगैर लाईसेंसधारक प्राईवेट दवा विक्रेताओं से दवाईयां प्राप्त की जा सकेगी। यह शिथिलन केवल आऊटडोर रोगी के मामलों में लाॅकडाऊन अवधि (25 मार्च से 14 अप्रेल) के दौरान अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा लिखी गई उपचार पर्चियों हेतु ही मान्य हैं किन्तु पेंशनर उक्त अवधि में लिखी गई दवाईयों 31 मई 2020 तक की आवश्यकतानुसार अपेक्षित मात्रा में क्रय कर सकेंगे।