बीकानेर, 4 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत बीकानेर शहर के पुलिस थाना कोटगेट का सम्पूर्ण क्षेत्र, पुलिस थाना कोतवाली का सम्पूर्ण क्षेत्र, पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र में डीडू सिपाहीयान मौहल्ला, मौहल्ला चुनगरान, चैखूटी क्षेत्र, तेलीवाड़ा, कसाईयों की बारी एवं पुलिस थाना सदर में मौहल्ला कुचीलपुरा क्षेत्र में भी तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट गौतम के आदेशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू रहेगी। जारी आदेशानुसार इन क्षेत्रों को भी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए किसी भी व्यक्ति के अपने घर से बाहर निकलने पर अथवा आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थित चिकित्सक दुकानों के अतिरिक्त समस्त प्रकार की वाणिज्यिक व अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खुलने तथा सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम, जुलूस रैली सभा आदि पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । साथ ही क्षेत्र में किराना की दुकान तथा सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक नहीं खोले जा सकेंगे। गौतम ने बताया कि आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही नगर निगम फायर ब्रिगेड आदि से जुड़े वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बीमार व आपात चिकित्सकीय आवश्यकता वाले व्यक्तियों के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। क्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, लेकिन इन स्थानों की सफाई व रख रखाव के लिए दो व्यक्ति अनुमति के साथ तय समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान इस क्षेत्र में उरमूल डेयरी द्वारा दूध वितरण प्रातः 6 से 8 बजे तक किया जाएगा। रिया केजरीवाल सहित चार कार्यवाहक मजिस्ट्रेट नियुक्त
निषेधाज्ञा लगाए गए क्षेत्र में एक आईएएस अधिकारी सहित चार अधिकारियों को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अशोक सांगवा को पूर्व में दिए गए क्षेत्र के अतिरिक्त बीकानेर थाना सदर के कुचीलपुरा का क्षेत्र, अति. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग पेमाराम परमार को पुलिस थाना कोटगेट का सम्पूर्ण क्षेत्र, उपायुक्त, उपनिवेशन विभाग, चन्द्रभान सिंह भाटी को पुलिस थाना कोतवाली का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उपखंड अधिकारी रिया केजरीवाल को डीडू सिपाहीयान मौहल्ला, मौहल्ला चुनगरान, चैखूटी क्षेत्र, तेलीवाड़ा, कसाईयों की बारी क्षेत्र का कार्यवाहक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण और दौरा कर निषेधाज्ञा की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को गौतम ने शहर के राणीसर बास पुरानी मस्जिद, फड बाजार और ठठेरा मोहल्ला में स्थित लोहारों की मस्जिद क्षेत्र के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए थे।
जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने बढ़ाया निषेधाज्ञा का क्षेत्र कोटगेट, सिटी कोतवाली, नयाशहर व थाना सदर के कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू