बाल अधिकार सप्ताह : बच्चों को दी विधिक अधिकारों की जानकारी


 



 


बीकानेर, 18 नवम्बर (छोटीकाशी डॉट पेज)। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार बाल अधिकार सप्ताह (14 नवम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक) मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मदनलाल भाटी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर व पवन कुमार अग्रवाल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के निर्देशानुसार आज जिला मुख्यालय व लूणकरणसर तथा खाजूवाला में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। उक्त सप्ताह बालकों के अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के अधिकार एवं सम्मान को सुनिश्चित करने के संबंध में बच्चों की जिम्मेदारी के लिए उनके माता-पिता को जागरूक करना, बच्चों के खिलाफ  होने वाली हिंसा, दुव्र्यव्हार को रोकना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके सामाजिक और कानूनी अधिकारों को प्रचारित करना तथा बच्चों के व्यापार के साथ ही शारीरिक शोषण के खिलाफ कार्य एवं विश्लेषण आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की। शिविरों में बताया गया कि आज के समय में बच्चों के जीवन में उपेक्षा, दुव्र्यवहार की घटनाएं काफी बढ़ गई है। लोग अपने स्वार्थ के कारण बाल मजदूरी, बाल तस्करी जैसे अपराधों को करने में संकोच नहीं कर रहे है। ऐसे में बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जानें, ताकि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज उठा सके। इसी क्रम में आज पैनल अधिवक्ता मनोज सुरोलिया द्वारा मोबाईल वैन के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व बाल अधिकारों की जानकारी प्रदान की तथा सार्वजनिक स्थानों पर पैम्फलेट्स का वितरण किया।