बीकानेर, 10 जून (छोटीकाशी डॉट पेज)। उत्तर प्रदेश की ‘योगी सरकार‘ ने गोहत्या रोकने के लिए नया अध्यादेश जारी किया है। इसके अनुसार गोहत्या करने वालों को 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए दंड होगा। ‘योगी सरकार‘ का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है, हिन्दू जनजागृति समिति इसका स्वागत करती है। बुधवार को यहां जारी समिति के राजस्थान राज्य समन्वयक आनंद जाखोटिया ने एक बयान में कहा कि हाल ही में केरल में एक गर्भिणी हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई और अंत में तडप-तडप कर मर गई। इस घटना को दो ही दिन बीते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में गाय को विस्फोटक खिलाया गया, जिससे वह गंभीररूप से घायल हुई । देश में प्राणियों और गोमाता पर होनेवाले अत्याचार तथा हत्याएं रोकने के लिए कठोर कानून नहीं है। इसीलिए, क्रूरतापूर्ण अमानवीय कृत्य करने का दुस्साहस बढ रहा है। इतना ही नहीं, अनेक गोरक्षकों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। अनेक बार जांच में ढिलाई बरतते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी धर्मांध कसाईयों की सहायता करता है। ऐसी स्थिति में, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यह अध्यादेश जारी किया है, वह गोरक्षा के लिए अर्थात संतों-महंतों, हिन्दुत्वनिष्ठो, गोरक्षकों से सर्वसामान्य गोप्रेमियों तक सबके लिए आशा की एक किरण है। गोमाता की रक्षा के लिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अपितु पूरे देश में ऐसा कठोर कानून लागू हो, यह मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने की है।