जयपुर - राज्य सूचना आयोग ने बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने पुत्र के इलाज के दस्तावेज मांग रहे त्रिलोक चंद को संबंधित सूचना उपलब्ध करवाए। आयोग ने इसमें देरी पर नाराजगी प्रकट की और कहा लोक सूचना अधिकारी के रूप में CMHO महज पोस्टमैन नहीं है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने चिकित्सा महकमे के प्रतिनिधि से कहा त्रिलोक चंद का सूचना आवेदन कागज पर लिखी सिर्फ एक इबारत नहीं है। इसमें एक पिता के आहत अंतर्मन का आर्तनाद भी है। इससे पहले त्रिलोक चंद ने आयोग से कहा वे नवंबर 2019 से अपने पुत्र अजय के इलाज के कागजात मांग रहे है। उनका कहना था कि उपचार के दौरान उनके जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन निजी हॉस्पिटल बेड हेड टिकट [रोगी शैया टिकट ] देने से इंकार कर रहा है। सुनवाई के दौरान चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि ने अपना पक्ष रखा और कहा वे कई बार उस निजी हॉस्पिटल को पत्र भेज चुके है। इस पर सूचना आयुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा ' सी अम अच् ओ [CMHO ] को उपलब्ध कानूनी उपायों के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए था। आयोग ने मेडिकल कौंसिल के नियमों का हवाला दिया और कहा इस बाबत मेडिकल कौंसिल एक्ट की पालना की जानी चाहिए। आयोग ने अपने आदेश में कौंसिल के नियमों का उल्लेख किया और कहा ऐसे मामलों में 72 घंटे में सूचना दी जानी चाहिए थी। आयोग ने अपने आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट के फैसलों की नजीर को रेखांकित किया और मेडिकल प्रशासन को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त बारेठ ने कहा इस मामले का कानूनी पहलु है तो एक मानवीय पक्ष भी है। यह विडम्बना है कि किसी व्यक्ति को अपने दिवंगत पुत्र के उपचार संबंधी दस्तावेजों के लिए जयपुर तक आना पड़े। आयोग ने अफ़सोस के साथ कहा कि दुःख तो दुःख है। लेकिन भारतीय समाज में एक पिता के कंधे पुत्र का शव उठने के दुःख की गहनता को सबसे बड़ा दुःख माना जाता है। आयोग ने कहा यह खेदजनक है कि एक पिता को अपने दिवंगत पुत्र के इलाज के दस्तावेज हासिल करने के लिए दो साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। आयोग ने मेडिकल प्रशासन से साफ़ कहा है कि इसमें अब कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।
पुत्र के इलाज के दस्तावेज मानवीय आधार पर उपलब्ध करवाने के निर्देश