अनैतिक आचरण व अपराधों में लिप्त सीआईडी विशेष शाखा के दो पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त





जयपुर। अनैतिक आचरण एवं अपराधों में लिप्त राज्य विशेष शाखा के दो पुलिसकर्मियों मोतीलाल व्यास कांस्टेबल नंबर 827 एवं प्रवीण गोदारा उर्फ  प्रवीण बिश्नोई हेड कांस्टेबल नंबर 845 को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि किसी भी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज होना पुलिस विभाग जैसे अनुशासित बल की स्वच्छ छवि के विपरीत है। राज्य विशेष शाखा जैसी संवेदनशील शाखा की छवि धूमिल करने के आरोप में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 19 (2) के तहत लोकहित में दोनों पुलिसकर्मियों को राज्य सेवा से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया गया है। राज्य विशेष शाखा के हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण गोदारा के विरुद्ध थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में 15 अक्टूबर 2019 को एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें आरोप प्रमाणित पाए जाने पर 9 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात 10 दिसंबर 2019 को श्रीगंगानगर जिले के ही चुनावढ़ थाने में महिला पुलिसकर्मी को अश्लील मैसेज व धमकी भरे चैट भेजे जाने का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें कोर्ट में चालान पेश हुआ। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी के रिश्तेदारों को धमकियां देने के आरोप लगे। आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में आरोपी पुलिसकर्मी प्रवीण गोदारा हेड कांस्टेबल साल 2020 में 234 दिन एवं साल 2021 में 300 स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा। इस दौरान उसके विरूद्ध 16 सीसी की विभागीय कार्रवाई की गई। जिसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। 9 रिकॉल नोटिस जारी हुएए जिसमे 5 रिकॉल नोटिस तामिल हैए फिर भी आरोपी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुआ। निलंबन अवधि के दौरान भी आरोपी हेड कांस्टेबल ने अनैतिक व अपराधिक गतिविधियों में शामिल होना नहीं छोड़ा। एसपी गंगानगर की रिपोर्ट 18 नवम्बर, 2021 के अनुसार शहर के थाना जवाहरनगर में एक महिला को धमकाने व गाली गलौज करने का इस्तगासा प्राप्त हुआ। वहीं राज्य विशेष शाखा के ही कॉन्स्टेबल मोतीलाल व्यास को बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देने एवं घरेलू कार्यों के लिए लोगों को गुमराह कर रुपए हड़पने के आरोपों के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया है। बाड़मेर पदस्थापन के दौरान आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध 12 मुकदमे जिनमें 4 आपराधिक व 7 एन आई एक्ट के तहत दर्ज हुए। जिनमें कुल 73 लाख 40 हजार की धोखाधड़ी के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दिसम्बर 2019 को सेवा से निकाल दिया गया था। अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लिखित में सभी परिवादियों को भुगतान कर राजीनामा करने और भविष्य में इस प्रकार का कृत्य नहीं करने का आश्वासन देने के आधार पर सितम्बरए 2020 को पुन: सेवा में बहाल कर आरोपी का मुख्यालय जयपुर कर दिया गया था। आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध थाना विधायक पुरी जयपुर दक्षिण में 21 लाख रुपए हड़पने व बाड़मेर जिले के कोतवाली थाने में 3.75 लाख हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें 5 दिसंबर 2021 को कोतवाली पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर 6.41 लाख बरामद किए। जयपुर दक्षिण जिले की विधायक पुरी थाना पुलिस ने भी आरोपी कांस्टेबल को 8 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया जिसे कोर्ट में पेश कर 11 दिसंबर को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। वर्तमान में आरोपी केंद्रीय कारागार जयपुर में बंद है। इसके अतिरिक्त आरोपी कांस्टेबल मोतीलाल व्यास के विरुद्ध वर्तमान में 7 प्रकरण विचाराधीन है जिनमें 2 आपराधिक प्रकरण, तीन परिवाद रुपए हड़पने संबंधित तथा दो एन आई एक्ट (चेक बाउंस) के मामले में स्थाई वारंट संबंधित न्यायालय में पेंडिंग है।