बीकानेर रेलवे ने 40 मामलों पर कार्यवाही करते हुए वसूला 6400 जुर्माना



बीकानेर, 18 अप्रेल (सीके न्यूज/छोटीकाशी)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल द्वारा विभिन्न टिकट चैकिंग स्टाफ  द्वारा यात्री के ट्रेन/रेल परिसर में मास्क/फेस कवर न पहनने पर पूरे बीकानेर मंडल में 40 मामलों पर कार्यवाही करते हुए रुपए 6400/- जुर्माना वसूल किया गया। रेलवे के सीनियर डीसीएम अनिल कुमार रैना ने बताया कि रेलवे सभी रेल यात्रियों से अपील है कि वह स्टेशनों व यात्रा के दौरान ट्रेनों में हमेशा मास्क/फेस कवर लगाकर रखे तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित कर कोरोना संक्रमण को रोकने की लड़ाई में भारतीय रेलवे का सहयोग करें। रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीकानेर मंडल सभी यात्रियों से अपील करता है कि कोविड.19 समस्त प्रोटोकॉल की कड़ाई के साथ पालना सुनिश्चित कर रेलवे का सहयोग करें तथा रेल परिसर व ट्रेनों में यात्री हमेशा मास्क/फेस कवर लगाकर रखें। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीकानेर मंडल द्वारा समय.समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना कर करोना संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। ट्रेनों व रेल परिसरों में साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेसन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को कोविड से बचाव के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी निरंतर चलाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। बीकानेर मंडल द्वारा यात्री रेलसेवाओं के संचालन को प्रारंभ करने के समय से ही यात्रियों को निरंतर सलाह दी जा रही है कि वे अपने तथा दूसरे यात्रियों के बचाव के लिए ट्रेनों एवं रेल परिसर में हमेशा मास्क/फेस कवर लगाकर रखें। स्वच्छता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेल परिसर में थूकने पर रु 500 तक के जुर्माने का प्रावधान पूर्व में ही किया हुआ है, जिससे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सके।