सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण चिन्हित कर, कार्यवाही करे- कलक्टर नमित मेहता


 


छोटीकाशी डॉट पेज। बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि राजस्व अधिकारी मूल दायित्वों को समय पर निर्वहन करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं में पात्रजनों को स्वप्रेरित होकर लाभान्वित करायें।  उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को सभी विभागों के साथ समन्यवयक की भूमिका निभाते हुए जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए । जिला कलक्टर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व मुकदमों की नियमित सुनवाई करें तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को समय पर न्याय प्रदान करें। उन्होंने न्यायालयों के निर्णय की पालना में शेष इजराय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के पास 5, श्रीडूंगरगढ़ के पास 15 और तहसीलदार छत्तरगढ़ के पास 03 तथा श्रीडूंगरगढ़ के पास 13 प्रकरण पालना से शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित पीठासीन अधिकारी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण आगामी 15 दिनों में करंे। उन्होंने भूमि रूपान्तरण के मामलों में सभी उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदारों को बकाया प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण चिन्हित करें-जिला कलक्टर ने कहा कि प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों का दायरा व निस्तारण नगण्य है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजकीय भूमियों पर अतिक्रण नहीं रहे हो। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी माह में प्रत्येक तहसील में प्रकरण दर्ज होने के साथ ही उनका निस्तारण भी किया जाए। उन्होंने तहसीलदारों से कहा कि उनके क्षेत्र में कार्यरत पटवारियांे से इस आशय का प्रमाण पत्र ले कि उनके पटवार हल्का में राजकीय भूमि पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने गैर खातेदार से खातेदारी के लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने, सीमाज्ञान के मामलों में टीम गठित कर पारदर्शिता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सीलिंग प्रकरणों में तारीख नजदीकी दी जाए-ंजिला कलक्टर ने सीलिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी पूगल, कोलायत व बज्जू के पास काफी समय से प्रकरण लम्बित है। उन्होंने कहा कि प्रकरणों में नजदीकी तारीख देकर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने खाता विभाजन की समीक्षा की और खातेदारों की सहमति पर संयुक्त खातों की भूमि के बंटवारे के प्रकरणों का निस्तारण करने के तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खातेदार विभाजन के जिले में कुल 67 प्रकरण है। इसमें तहसीलदार बीकानेर के 14, नोखा के 26, पूगल के 03, श्रीडूंगरगढ़ के 19, छत्तरगढ़ के 02 और खाजूवाला के पास 03 प्रकरण पेडिंग है। उन्होंने इन प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए पटवारीवार लक्ष्य आवंटित कर, अधिक से अधिक बंटवारे करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्माल पेच व मीडियम पेच के मामलों में पटवारी से भूमि चिन्हित करवाकर आवेदन प्राप्त कर, नियमानुसार भूमि का आवंटन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शमशान भूमि, आबादी भूमि आवंटन के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदारों को देने है, लेकिन इस संबंध में अधिकारी गंभीर नहीं है। उन्होंने इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।  
राजस्व रिकाॅर्ड आॅनलाइन किया जाए-जिला कलक्टर ने तहसीलवार कार्यालयों के राजस्व रिकार्ड के ऑनलाइन करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलों में आवश्यक रूप से रिकार्ड ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड के ऑनलाइन होने से काश्तकार किसी भी स्थान से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कोरोना एडवाइजरी का पालना नहीं करने पर काटे चालान-जिला कलक्टर ने कहा कि लाॅकडाउन खुलने के बाद कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी की सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस व जिला परिवहन विभाग के अलावा अन्य विभागों को भी एडवाजरी की पालना नहीं करने वालों के चालान काटने की शक्तियां प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करे, उनसे जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने अब तक कितने लोगों के चालान काटे गए की जानकारी ली और निर्देश दिए मौजूदा स्थिति से 10 गुना ज्यादा चालान काटे जाए। जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है,उसे पहले समझाईश करे,अगर नहीं समझता है तो जुर्माना लगाया जाए।
         बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी ने बताया कि बीकानेर शहर में  जुलाई से अब तक 586 चालान काटते हुए 1 लाख 31 हजार 400 रूपये वसूले गए है। साथ ही 2256 लोगों को पाबंद किया गया।
चैधरी ने बताया कि बीकानेर ब्लाॅक में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों ने निरीक्षण के दौरान 17 अगस्त से 21 अगस्त तक 11 लोगों के चालन से 2 हजार 500 रूपये, खाजूवाला ब्लाॅक में 18 चालान से 4 हजार 200 रूपये, श्रीडूंगरगढ़ ब्लाॅक में 15 चालान से 3 हजार रूपये, लूणकरनसर ब्लाॅक 23 चालान से 5 हजार 500 रूपये, बज्जू ब्लाॅक मंे 7 चालान से 700 रूपये और पूगल ब्लाॅक में 85 चालान काटकर 28 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।    
रोड़ा एक्ट पर कही ये बातें
      उपखंडवार राजस्व वसूली के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने रोड़ा एक्ट, एलआर एक्ट के बकाया वसूली के लिये विशेष प्रयास करते हुए प्रतिमाह लक्ष्य तय कर वसूली की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
और भी दिए निर्देश
       अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी ने सभी अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण कर जन समस्याओं के निराकरण को भी प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। उन्होंने विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों को एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को ध्यान देकर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीन मतदान केंद्रों के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने तथा कार्यालय में आने वाले पत्रों का समय पर जवाब भिजवाने के निर्देश दिए।
      बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, सहायक निदेशक लोक सेवाए सविना बिशनोई, उपखण्ड अधिकारी बीकानेर मीनू वर्मा, नोखा उपखण्ड अधिकारी रमेश देव, खाजूवाला मिथलेश कुमार, पूगल महेन्द्र सिंह, छत्तरगढ सीता शर्मा, लूणकरनसर भागीरथ, कोलायत प्रदीप कुमार, श्रीडूंगरगढ़ दिव्या चैधरी, बज्जू जयपाल सिंह राठौड़ तथा सभी तहसीलदार उपस्थित थे।