बीकानेर (छोटीकाशी)। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने रविवार को बीकानेर नगर निगम की गठित समस्त समिति अध्यक्षों की बैठक में उपस्थित अध्यक्षों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समिति की कार्यप्रणाली उनके अधिकार एवं कार्यसंचालन नियम के बारे में जानकारी दी गयी ताकि आमजन की अपेक्षा व विश्वास पर खरा उतरते हुए कार्यों का निष्पादन किया जाए। प्रत्येक समिति की धारा व शक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए सभी को अपनी-अपनी समितियों में निहित धारों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ करने के दिशा-निर्देश दिए गए। मेयर सुशीला राजपुरोहित ने कहा कि जो समिति प्रत्यक्ष रुप से आमजन के कार्यों से जुड़े हुए है जैसे भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति जिसमें इजाजत तामीर की स्वीकृतियां जारी की जाती है। स्वास्थ्य समिति जिसमें नगरीय क्षेत्र में साफ-सफाई के कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने है। रोशनी समिति जिसमें नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक रोशनी के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने है। निगम के सेवानिवृत्त अनुभवी कार्मिक नवरतन विजयवर्गीय एवं श्यामसिंह द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समितियों का कार्य संचालन किस प्रकार किया जना है तथा आमजन की सुविधाओं के मद्देनजर अधिनियम के अनुरुप क्या-क्या कार्य किए जाने है इसकी जानकारी दी गयी।
मेयर सुशीला राजपुरोहित ने दी कार्यप्रणाली अधिकार व कार्यसंचालन नियम की जानकारी